दुर्ग जिले के अमलेश्वर के समृद्धि ज्वेलर्स हत्याकांड में अदालत ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पाटन अपर सत्र न्यायालय ने अनुपम उर्फ अभिषेक कुमार झा, अभय कुमार भारती, सौरभ कुमार सिंह और आलोक कुमार यादव को दोषी ठहराया। चारों को हत्या, लूट और दुकान में घुसने के मामले में सजा दी गई। हत्या और लूट की यह वारदात 20 अक्टूबर 2022 को हुई थी। ज्वेलरी दुकान के संचालक सुरेंद्र सोनी की गोली मारकर हत्या की गई थी। उनके बेटे तनिष्क ने मोबाइल पर दुकान का लाइव CCTV देखा था। CCTV में दो युवकों को काउंटर के अंदर घुसकर सामान निकालते देखा गया था। बेटे के पहुंचने तक आरोपी फरार हो चुके थे और सुरेंद्र सोनी घायल हालत में मिले थे। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस, खोखे और अन्य साक्ष्य बरामद किए। दुकान का DVR जब्त कर CCTV फुटेज को अदालत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को वाराणसी से गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुख्य मामलों में उम्रकैद के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। अभय कुमार भारती और सौरभ कुमार सिंह को हथियार रखने और इस्तेमाल करने के मामले में भी अतिरिक्त सजा दी गई।
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