दुर्ग की विशेष पॉक्सो अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी सोमेश यादव को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने 10 सितंबर 2026 को फैसला सुनाया। बच्ची 6 अप्रैल 2025 को कन्या भोज में शामिल होने रिश्तेदार के घर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान वह गंभीर हालत में मिली और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच के बाद बच्ची के चाचा सोमेश यादव को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच में डीएनए समेत अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने 9 मई 2025 को अदालत में चालान पेश किया और 26 मई को आरोपी पर आरोप तय किए गए। 11 जून 2025 से अदालत में गवाहों और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। विशेष अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। पॉक्सो एक्ट की धारा 6(1) और बीएनएस की धारा 103(1) के तहत मृत्युदंड सुनाया गया। इसके अलावा बीएनएस की धारा 238(क) के तहत पांच साल की सश्रम सजा और जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मृत्युदंड की पुष्टि हाईकोर्ट से होना बाकी है और तब तक आरोपी केंद्रीय जेल दुर्ग में रहेगा।
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