दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल को बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से NEET विवाद को लेकर जताई गई चिंता अब प्रासंगिक नहीं रह गई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित परिस्थितियों पर विचार किया। कोर्ट के आदेश के बाद CJP का एक्स अकाउंट फिर से सक्रिय हो गया है। इस मामले में सोशल मीडिया अधिकारों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। अदालत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति और अधिकारों के पहलुओं पर भी ध्यान दिया। NEET से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में उठे विवाद के बाद यह मामला सामने आया था। कोर्ट के फैसले को सोशल मीडिया खातों की बहाली से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संबंधित पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यह निर्णय दिया। अब आदेश के अनुसार अकाउंट संचालन की अनुमति मिल गई है।
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