छत्तीसगढ़ के 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित शराब घोटाले में EOW-ACB ने 42 आरोपियों के खिलाफ करीब 27 हजार पन्नों का दसवां पूरक चालान पेश किया है। आरोपियों में 20 व्यक्ति और 22 कंपनियां शामिल हैं। जांच एजेंसी ने अवैध शराब की सप्लाई, कमीशन वसूली, नकद संग्रह और हवाला के जरिए रकम दुबई भेजने के आरोप लगाए हैं। जांच के अनुसार, वैध शराब की सप्लाई पर कथित कमीशन के अलावा पार्ट-B नाम से बिना आबकारी शुल्क चुकाए शराब बनाने और बेचने की अलग व्यवस्था थी। आरोप है कि इस शराब को सरकारी दुकानों के जरिए बेचा जाता था, जबकि बिक्री का पूरा हिसाब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाता था। जांच दस्तावेजों के मुताबिक, अनवर ढेबर से जुड़े गोदाम और जीएसटी कार्यालय में डुप्लीकेट होलोग्राम रखे जाते थे। इन होलोग्राम की छपाई नोएडा और रायपुर में किए जाने का आरोप है। जांच में प्रिज्म होलोग्राफी एंड सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के विधु गुप्ता सहित कई लोगों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। आरोप है कि नकली होलोग्राम बोतलों पर लगाकर अवैध शराब को सरकारी सप्लाई की वैध शराब जैसा दिखाया जाता था। खाली बोतलों की व्यवस्था, बॉटलिंग, पैकिंग और परिवहन के लिए अलग नेटवर्क इस्तेमाल किए जाने का भी दावा किया गया है। EOW के आकलन के अनुसार, 15 जिलों में बिना आबकारी शुल्क चुकाए 60.50 लाख पेटियों की बिक्री की गई और कथित राजस्व नुकसान 3,076 करोड़ रुपये से अधिक है। जांच एजेंसी ने मैनपावर एजेंसियों को किए गए भुगतान में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पांच एजेंसियों को विभिन्न मदों में 182.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ, जिसमें से 62.99 करोड़ रुपये कमीशन के रूप में लौटाए जाने का आरोप है। एजेंसी ने हवाला नेटवर्क के जरिए दुबई में 208.46 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का दावा भी किया है। जब्त मोबाइल की एक्सेल शीट में 27 मई से 21 जून 2022 के बीच 27 लेन-देन का विवरण मिलने की बात कही गई है। पूरक चालान में यश टुटेजा, अख्तर ढेबर, प्रिंस भाटिया और आबकारी अधिकारी आशीष श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों पर अलग-अलग भूमिकाओं के आरोप लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज, वेलकम डिस्टिलरी, भाटिया वाइन्स मर्चेंट्स और प्रिज्म होलोग्राफी सहित 22 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। इन सभी आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।
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