छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों की घोषणा कर दी है, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी होंगी। नई व्यवस्था के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 30 से 50 पैसे और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए भी दरें 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई हैं, हालांकि सब्सिडी व्यवस्था जारी रहने से किसानों पर इसका असर सीमित रहेगा। बिजली वितरण कंपनी के 24 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज करते हुए आयोग ने औसतन 6.23 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। आयोग के सचिव सूर्य प्रकाश शुक्ला के अनुसार, राज्य के 70-75 प्रतिशत उपभोक्ता ‘बिजली बिल हाफ’ योजना के दायरे में आते हैं, इसलिए उन पर नई दरों का प्रभाव कम होगा। घरेलू श्रेणी में 0 से 100 यूनिट के लिए दरें 4.40 रुपये और 600 यूनिट से अधिक के लिए 8.80 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई हैं। इसी तरह, कॉमर्शियल उपयोग के लिए दरें 6.50 रुपये से लेकर 9.10 रुपये प्रति यूनिट तक तय की गई हैं। अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में अधिक अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। यह कदम बिजली वितरण कंपनी की लागत और राजस्व के अंतर को पाटने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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