छत्तीसगढ़ में निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा एमबीबीएस छात्रों से अतिरिक्त फीस वसूलने के मामले में सरकार ने सख्त कदम उठाया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग और प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) ने तीन प्रमुख निजी मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ आदेश जारी किया है। कॉलेजों पर हॉस्टल, मेस और बस परिवहन के नाम पर छात्रों से अधिक रकम वसूलने का मामला सामने आया था। शासन ने निर्देश दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2024-25 के दौरान वसूली गई अतिरिक्त फीस छात्रों को वापस की जाए। संबंधित कॉलेजों को यह राशि एक महीने के भीतर लौटानी होगी। आदेश के अनुसार, पैसा सीधे छात्रों के बैंक खातों में जमा किया जाना है। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों से निर्धारित सीमा से अधिक वसूली गई रकम वापस दिलाना है। मामले में फीस वसूली को लेकर निजी मेडिकल कॉलेजों की जवाबदेही तय की गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, छात्रों को 4.58 लाख रुपये तक की राशि लौटाई जा सकती है। हालांकि, दिए गए विवरण में तीनों कॉलेजों के नाम और प्रत्येक कॉलेज से संबंधित वापसी की सटीक राशि का उल्लेख नहीं है।
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