केरल हाईकोर्ट में विधायक मणि सी. कप्पन को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। यह याचिका चेक से जुड़े मामलों में उनकी दोषसिद्धि के आधार पर दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कप्पन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। मामले में चेक बाउंस से संबंधित कानूनी कार्रवाई का हवाला दिया गया है। याचिका में उनकी दोषसिद्धि को विधायक पद के लिए अयोग्यता का आधार बताया गया है। केरल हाईकोर्ट इस मामले में याचिका के कानूनी पहलुओं पर विचार करेगा। कप्पन की विधानसभा सदस्यता को लेकर यह मामला अब अदालत के समक्ष पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख सकते हैं। अदालत के फैसले से कप्पन की विधायक पद पर स्थिति प्रभावित हो सकती है। फिलहाल इस मामले में अंतिम निर्णय अदालत को करना है।
Source: Source