गौरेला में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले दो सगे भाइयों को अदालत ने 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी गिरधारी सोनी और लवकुश सोनी को दोषी करार देते हुए उन पर अर्थदंड भी लगाया है। घटना 23 अक्टूबर 2024 की है, जब पीड़ित कान्हा नामदेव दाबेली खाने दुकान पर गया था। वहां ऑटो खड़ा करने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसने हिंसक रूप ले लिया। लवकुश ने पीड़ित को पकड़ लिया, जबकि गिरधारी ने चाकू से उसके सिर और गर्दन पर जानलेवा प्रहार किए। पीड़ित के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने खून से सने कपड़े और वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। अदालत ने अर्थदंड की राशि में से पीड़ित को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। दोनों आरोपियों की जमानत खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। सरकारी पक्ष की ओर से इस मामले में प्रभावी पैरवी की गई। यह फैसला क्षेत्र में कानून का डर बनाए रखने के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।
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