रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ‘रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016’ (RERA) बनाया गया है। कानून के अनुसार, पंजीकृत परियोजनाओं के साथ काम करने वाले सभी रियल एस्टेट एजेंटों के लिए RERA के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। एजेंटों को अपने संबंधित राज्य के RERA प्राधिकरण से एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होती है। यह प्रावधान खरीदारों के हितों की रक्षा करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया गया है। यदि कोई एजेंट बिना पंजीकरण के काम करता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और उसका पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है। आरईआरए का मुख्य उद्देश्य दलालों और एजेंटों को जवाबदेह बनाना है ताकि वे ग्राहकों को गुमराह न कर सकें। पंजीकरण के बाद, एजेंट को अपने हर सौदे में अपना RERA पंजीकरण नंबर बताना आवश्यक होता है। अतः यदि आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, तो हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका एजेंट RERA के साथ पंजीकृत है या नहीं। यह कदम न केवल आपकी संपत्ति के सौदे को सुरक्षित बनाता है, बल्कि कानूनी विवादों की संभावना को भी काफी हद तक कम कर देता है। संक्षेप में, RERA नियमों का पालन करना हर रियल एस्टेट ब्रोकर के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है।
Source: Source