कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय को लेकर चल रहे विवाद में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अग्निशमन विभाग के कार्यालय खाली करने संबंधी नोटिस पर रोक लगा दी है। यह मामला कैमक स्ट्रीट स्थित TMC के कार्यालय से जुड़ा हुआ है। अग्निशमन विभाग ने कार्यालय खाली करने का निर्देश जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने नोटिस के अमल पर रोक लगाने का आदेश दिया। इससे फिलहाल TMC को कार्यालय खाली नहीं करना होगा। अदालत के इस आदेश से पार्टी को तत्काल राहत मिली है। मामले में अग्निशमन विभाग की कार्रवाई को लेकर कानूनी विवाद जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्यालय को लेकर स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही अदालत के निर्देशों के अनुसार होगी।
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