कनाडा सरकार ने इमिग्रेशन और शरणार्थी (रिफ्यूजी) प्रणाली में नए बदलाव लागू किए हैं। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा (IRCC) ने बिल C-12 के तहत छह नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के अनुसार अब कनाडा पहुंचने के 14 दिनों के भीतर शरणार्थी (असाइलम) का दावा किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य बढ़ते आवेदनों के दबाव को कम करना और इमिग्रेशन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। नए नियमों से केवल वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। जो लोग समय सीमा के कारण अयोग्य हो सकते हैं, उनके लिए प्री-रिमूवल रिस्क असेसमेंट (PRRA) का विकल्प जारी रहेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को भी खतरे वाले स्थान पर वापस न भेजा जाए। पहले शरणार्थी आवेदन की समय सीमा एक वर्ष थी, जिससे मामलों की संख्या बढ़ गई थी और सुनवाई में देरी हो रही थी। नए प्रावधानों का उद्देश्य सिस्टम को सरल और तेज बनाना बताया गया है। हालांकि, आपराधिक मामलों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। यह बदलाव कनाडा की इमिग्रेशन नीति को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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