ओडिशा हाईकोर्ट ने तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा है। अदालत के फैसले से ऐसे उत्पादों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक को समर्थन मिला है। राज्य में तंबाकू मिले खाद्य पदार्थों को लेकर सरकार ने प्रतिबंध लागू किया था। इस प्रतिबंध का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। मामले में प्रतिबंध की वैधता को लेकर अदालत के समक्ष सवाल उठाए गए थे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार के फैसले का समर्थन किया। आदेश के बाद तंबाकू युक्त खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से ऐसे उत्पादों के सेवन को लेकर चिंता जताते रहे हैं। सरकार के फैसले से सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी नियमों को मजबूती मिली है। प्रतिबंध के दायरे में आने वाले उत्पादों पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है। प्रशासन को नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओडिशा में प्रतिबंध लागू रखने का रास्ता साफ हो गया है।
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