उत्तर प्रदेश रेरा ने विरासत में मिली अनरजिस्टर्ड फ्लैट संपत्ति के ट्रांसफर पर शुल्क को लेकर नया प्रावधान लागू किया है। इसके तहत कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए ट्रांसफर फीस अधिकतम 1,000 रुपये तय की गई है। पहले डेवलपर्स द्वारा इस प्रक्रिया के लिए भारी शुल्क वसूला जाता था, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ता था। गैर-परिवारिक उत्तराधिकारियों के लिए यह शुल्क अधिकतम 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य संपत्ति हस्तांतरण में पारदर्शिता और सुलभता लाना है। नए नियमों के अनुसार, प्रक्रिया के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और अन्य वारिसों की एनओसी जरूरी होगी। इस संशोधन से विरासत संपत्ति के हस्तांतरण में लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कानूनी प्रक्रियाएं सरल होंगी। साथ ही संपत्ति विवादों में भी कमी आ सकती है। यह बदलाव आम नागरिकों के लिए वित्तीय रूप से लाभकारी माना जा रहा है।
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