इंडिगो एयरलाइंस को एक उपभोक्ता मामले में अदालत से बड़ा झटका लगा है। यह मामला ₹13,000 की प्रीमियम सीट से जुड़ी शिकायत का था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला ने सेवा में कमी का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद मामला उपभोक्ता फोरम तक पहुंचा और सुनवाई की गई। अदालत ने सुनवाई के दौरान एयरलाइन की सेवा और प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट ने एयरलाइन को जिम्मेदार मानते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया। फैसले के अनुसार इंडिगो को पीड़िता को ₹55,000 का भुगतान करना होगा। यह मामला उपभोक्ता अधिकारों और सेवा मानकों से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अदालत ने कहा कि यात्रियों को उचित सुविधा और सेवा देना एयरलाइन की जिम्मेदारी है। इस निर्णय को उपभोक्ताओं की जीत के रूप में देखा जा रहा है। मामले के बाद एयरलाइन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह फैसला एविएशन सेक्टर में सेवा गुणवत्ता को लेकर महत्वपूर्ण संदेश देता है।
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