आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के हालिया फैसले ने संपत्ति खरीदने वालों के लिए टीडीएस नियमों को लेकर महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। मामले में स्पष्ट किया गया है कि प्रॉपर्टी खरीदते समय निर्धारित सीमा से अधिक लेन-देन पर टीडीएस काटना और जमा करना अनिवार्य है। यदि खरीदार इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे ब्याज और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। फैसले में यह भी कहा गया है कि तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक को पूरी तरह छूट का आधार नहीं माना जा सकता। विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय रियल एस्टेट लेन-देन में अनुपालन को और सख्त बनाता है। इससे संपत्ति खरीदारों और निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत बढ़ गई है। कर विभाग टीडीएस अनुपालन को लेकर लगातार निगरानी रखता है। यह फैसला कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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