अमृतसर में 21 जून को आयोजित होने वाली NEET (UG) 2026 परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला मजिस्ट्रेट ने परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। इन केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर सख्त पाबंदी रहेगी। परीक्षा के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लाउडस्पीकर और डीजे के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि दोपहर 2 से शाम 5:30 बजे तक होने वाली परीक्षा में कोई व्यवधान न आए। छात्रों की सुविधाओं के लिए बिजली, पानी और यातायात का विशेष प्रबंधन किया गया है। आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं।
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