कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत दी है। अदालत ने कैमक स्ट्रीट स्थित उनके कार्यालय को खाली कराने के दमकल विभाग के नोटिस पर रोक लगा दी है। दमकल विभाग ने कार्यालय खाली कराने के संबंध में नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ अदालत में मामला पहुंचा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने का निर्देश दिया। इससे फिलहाल अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को खाली कराने की कार्रवाई रुक गई है। हालांकि, मामले में अंतिम आदेश बाद में सुनाया जाएगा। अदालत ने अंतिम निर्णय के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है। तब तक दमकल विभाग के नोटिस पर रोक प्रभावी रहेगी। मामले में कार्यालय की सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं। हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल अदालत के निर्देश से अभिषेक बनर्जी को अस्थायी राहत मिली है।
Source: Source