भाजपा सांसद स्वाति मालीवाल को मानहानि मामले में मोगा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें 10 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला आम आदमी पार्टी की विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा द्वारा दायर किया गया था। विवाद स्वाति मालीवाल की कथित टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ था। आरोप है कि उन्होंने पंजाब के AAP विधायकों को ‘भेड़-बकरी’ कहा था। इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे अपमानजनक बताया था। विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका कहना है कि इस टिप्पणी से विधायकों की छवि को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर मोगा अदालत में मानहानि का केस दायर किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद स्वाति मालीवाल को पेश होने का निर्देश दिया है। हाल ही में स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। इस वजह से मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में बना हुआ है। अब सभी की नजर 10 जून की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। अदालत में पेशी के बाद मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
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