जींद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक आरोपी को दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में 20 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी को 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 1 जनवरी, 2024 को उचाना थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया और उसके बयान दर्ज किए। लड़की के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 10 और भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 328, 506 के तहत साक्ष्य एकत्रित किए गए। कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया और विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला जींद पुलिस की तत्परता और स्पेशल पीपी की मजबूत पैरवी का परिणाम है।
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