मोहाली में सड़क हादसे में जान गंवाने वाली 52 वर्षीय मंजीत कौर के परिवार को ₹13,18,900 मुआवजा मिलेगा। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने बीमा कंपनी को यह राशि चुकाने का आदेश दिया है। मुआवजे पर याचिका दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा। मृतका के परिवार ने अदालत से ₹30 लाख मुआवजे की मांग की थी। यह हादसा 25 अप्रैल 2025 को हुआ था, जब मंजीत कौर मोहाली के TDI सिटी में घरों में काम करने जा रही थीं। सुबह करीब सात बजे कार नंबर CH-01-CX-0607 ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मंजीत को सिविल अस्पताल मोहाली ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में सोहाना थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान परिवार उनकी वास्तविक आय के पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं कर सका। ट्रिब्यूनल ने घरेलू काम और परिवार के लिए उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए काल्पनिक मासिक आय ₹15,000 तय की। भविष्य की संभावनाओं के लिए इसमें 10 प्रतिशत जोड़कर आय ₹16,500 प्रति माह मानी गई। उनकी उम्र 52 वर्ष होने के कारण 11 का मल्टीप्लायर लागू किया गया और आर्थिक निर्भरता के नुकसान के लिए ₹10.89 लाख निर्धारित किए गए। इसके अलावा पति और बच्चों के लिए कंसोर्टियम के तहत ₹1,93,600 तथा अंतिम संस्कार और संपत्ति के नुकसान के लिए ₹18,150-₹18,150 दिए जाएंगे। अदालत ने कार चालक अनीता और वाहन मालिक सोनू सिंह को हादसे के लिए जिम्मेदार माना। वाहन का वैध बीमा होने के कारण बीमा कंपनी को निर्धारित मुआवजा और ब्याज चुकाने का निर्देश दिया गया।
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