छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में राज्य शासन ने आबकारी विभाग के अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। EOW-ACB की जांच के बाद उनके खिलाफ पूरक अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, रायपुर में पेश किया गया। आबकारी विभाग का निलंबन आदेश 14 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। निलंबन अवधि में श्रीवास्तव का मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। विभागीय आदेश के अनुसार, मामले में अपराध क्रमांक 04/2024 के तहत जांच की जा रही है। जांच में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों की पड़ताल हुई है। आदेश में तत्कालीन उपायुक्त आबकारी आशीष श्रीवास्तव के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सामने आने का उल्लेख किया गया है। पूरक अभियोग पत्र 13 अक्टूबर 2026 को तैयार हुआ और 14 अक्टूबर को विशेष न्यायालय में पेश किया गया। EOW-ACB ने इस कथित घोटाले में 17 जनवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) से मिले प्रतिवेदन और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। मामले में करीब 50 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। जांच में कथित अवैध कमीशन वसूली, सरकारी दुकानों से बिना हिसाब शराब बिक्री और डिस्टिलरी के बीच कार्टेल बनाने जैसे आरोप भी शामिल हैं। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया विशेष न्यायालय में जारी रहेगी।
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