छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप मामले में अदालत ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी की करीब 1.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई के तहत आरोपी की जमीन, दुकान और बैंक में जमा फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) को कुर्क किया जाएगा। मामला ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़ा हुआ है। बाबू खेमानी को इस मामले में मुख्य आरोपी बताया गया है। अदालत के आदेश का उद्देश्य आरोपी की संपत्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में संपत्ति के स्थान, मामले की विस्तृत पृष्ठभूमि और कुर्की की प्रक्रिया की समयसीमा का उल्लेख नहीं है।
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