भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क में बदलाव किया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क पांच गुना बढ़ाकर ₹2.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल पर शुल्क घटाकर ₹8.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। यह फैसला वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर निर्यात शुल्क की नियमित समीक्षा के तहत लिया गया है। सरकार हर दो सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों का आकलन करती है। इस बदलाव का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लागू शुल्क को मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुरूप रखना है। विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका शुल्क ₹10 प्रति लीटर पर स्थिर रखा गया है। पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन पर अलग-अलग शुल्क दरें लागू रहेंगी।
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