छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े चुनाव याचिका मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में चुनाव याचिका में नए बिंदु जोड़ने के लिए आवेदन दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से याचिका में अतिरिक्त बिंदु शामिल करने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। मामला भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका से संबंधित है। सुनवाई के दौरान याचिका में नए बिंदु जोड़ने के आवेदन पर विचार किया गया। अदालत ने आवेदन स्वीकार नहीं किया। इस फैसले को याचिका की आगे की कार्यवाही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले में चुनाव याचिका के मूल मुद्दों पर आगे सुनवाई जारी रह सकती है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आवेदन खारिज करने के विस्तृत कानूनी आधार का उल्लेख नहीं है। याचिका की अगली सुनवाई की तारीख की जानकारी भी दिए गए विवरण में उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की आगे की कार्यवाही पर नजर रहेगी।
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