हाईकोर्ट ने भूमि आवंटन से जुड़े आदेश की पालना को लेकर सवाई माधोपुर कलेक्टर को चेतावनी दी है। अदालत ने आदेश के अनुपालन को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता है। मामला भूमि आवंटन से संबंधित न्यायिक आदेश की अनुपालना से जुड़ा है। अदालत ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को अपने दायित्वों का पालन करने के संकेत दिए हैं। कोर्ट की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन पर आदेश लागू करने का दबाव बढ़ गया है। कलेक्टर को अदालत के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में अगली सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया जा सकता है। अदालत ने मामले में प्रशासनिक स्तर पर हुई कार्रवाई पर भी नजर रखी है। आगे की सुनवाई में आदेश की पालना की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
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