इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में तीन सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया। मस्जिद पर लगाए गए ₹6.41 करोड़ के जुर्माने को लेकर भी अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस पेनाल्टी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल जुर्माने की वसूली पर रोक रहेगी। राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए निर्धारित समय दिया गया है। मामले में सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाएगा। इसके बाद अदालत मामले से जुड़े तथ्यों और पक्षों पर आगे सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अक्टूबर तय की है। तब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। फिलहाल ₹6.41 करोड़ की पेनाल्टी पर अंतरिम रोक प्रभावी है।
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