जालंधर की जेएमआईसी सुप्रीत कौर की अदालत ने घर में जबरन घुसकर मारपीट और धमकी देने के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने खुरला किंगरा निवासी दिलीप को मामले में दोषी करार दिया। दोषी को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 300 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला 12 मई 2023 को थाना नंबर 7 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। एफआईआर दविंदर कौर सैनी निवासी खामबड़ा की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने घर में जबरन प्रवेश किया। इसके बाद उसने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और धमकी दी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष संबंधित साक्ष्य और रिकॉर्ड पेश किए गए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को आरोपों में दोषी माना। इसके बाद अदालत ने दिलीप को दो साल की कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
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