छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले एक अधिकारी के तबादले पर अंतरिम रोक लगाई है। अधिकारी ने तबादले के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में अधिकारी ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि उनकी 75 वर्षीय मां बीमार हैं और बिस्तर पर हैं। अधिकारी के बेटे के भी दिव्यांग होने की जानकारी अदालत के सामने रखी गई। अधिकारी ने मां और बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी का उल्लेख किया। याचिका में इन परिस्थितियों के कारण तबादले पर पुनर्विचार की मांग की गई। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के समक्ष संबंधित दस्तावेज और तथ्य रखे गए। अदालत ने अधिकारी की परिस्थितियों को देखते हुए तबादले पर अंतरिम रोक लगाई। यह रोक फिलहाल अंतरिम आदेश के रूप में लागू की गई है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। अदालत के अंतिम निर्णय के बाद तबादले को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
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