सरगुजा में नशीले इंजेक्शन बेचने के मामले में अदालत ने एक युवक को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी सूरज यादव अंबिकापुर के दर्रीपारा का निवासी है। उसे 29 सितंबर 2025 की रात मेडिकल कॉलेज के पास पकड़ा गया था। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता की टीम ने उसके पास मौजूद बाइक की जांच की थी। तलाशी के दौरान उसके पास से 99 रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 79 एविल इंजेक्शन बरामद हुए थे। पुलिस के अनुसार आरोपी इंजेक्शन पिट्ठू बैग में रखकर बेचने के लिए ले जा रहा था। आबकारी विभाग ने उसके खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद केस विशेष न्यायालय में पेश किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जमानत नहीं मिली और वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहा। विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स एक्ट अतुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए 12 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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