ई-रिक्शा के संचालन को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को ई-रिक्शा के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा है। यह नीति 60 दिनों के भीतर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। नीति में देशभर में ई-रिक्शा की संख्या तय करने जैसे मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं। विभिन्न मार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन को लेकर भी नियम तय करने होंगे। परमिट जारी करने की प्रक्रिया को लेकर भी राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था बनाने का निर्देश है। अदालत के आदेश से ई-रिक्शा संचालन के लिए एक समान नीति की दिशा में कदम बढ़ा है। वर्तमान में अलग-अलग क्षेत्रों में ई-रिक्शा संचालन से जुड़े नियम लागू हैं। राष्ट्रीय नीति बनने के बाद इनके संचालन को लेकर स्पष्ट व्यवस्था सामने आ सकती है। आदेश का उद्देश्य ई-रिक्शा के संचालन और नियमन को व्यवस्थित करना है। केंद्र सरकार को निर्धारित समयसीमा में नीति तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस फैसले का असर देशभर में ई-रिक्शा के संचालन और परमिट व्यवस्था पर पड़ सकता है।
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