हैदराबाद के एक ग्राहक से जुड़े चंदन प्लांटेशन निवेश मामले में उपभोक्ता आयोग ने अहम आदेश दिया है। आयोग ने रियल एस्टेट कंपनी को ग्राहक को हर महीने ₹60,000 देने का निर्देश दिया है। मामला चंदन प्लांटेशन में निवेश के लिए किए गए लीज समझौते से जुड़ा है। आरोप है कि कंपनी ने समझौते के तहत तय भुगतान की शर्तों का पालन नहीं किया। ग्राहक ने वर्ष 2023 में कृषि भूमि के लिए ₹17.5 लाख का निवेश किया था। निवेश के बाद कंपनी को समझौते के अनुसार लीज राशि का भुगतान करना था। भुगतान नहीं होने पर ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद कंपनी को मासिक भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा ग्राहक को मुआवजा और मुकदमेबाजी का खर्च भी देने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने कंपनी को आदेश का पालन करने के लिए 45 दिनों की समयसीमा दी है। फैसले से निवेश समझौतों में तय शर्तों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ उपभोक्ताओं को राहत का रास्ता मिला है। ग्राहक को निर्धारित मासिक राशि के साथ अन्य स्वीकृत भुगतान भी प्राप्त होंगे। कंपनी को तय अवधि के भीतर आयोग के निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
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