पंचकूला की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सुनाई गई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। मामला कालका थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में दर्ज हुआ था। अप्रैल 2025 में 17 वर्षीय लड़की ने पुलिस में शिकायत दी थी। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले उससे दोस्ती की और बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे कथित तौर पर ब्लैकमेल भी किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच और काउंसलिंग कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। अदालत में पुलिस ने मामले की प्रभावी पैरवी की और साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों की सुरक्षा और उनके ऑनलाइन संपर्कों पर नजर रखने की अपील भी की है।
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