जातिगत भेदभाव रोकने से जुड़े UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। शीर्ष अदालत ने मामले में UGC को पहले अपना जवाब याचिकाकर्ताओं को देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को UGC के जवाब का अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। अब मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत ने केंद्र सरकार और UGC से इस मामले में जवाब भी मांगा था। नए नियमों का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर रोक लगाना है। नियमों को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से आपत्तियां और याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट अब संबंधित पक्षों के जवाब और दलीलों पर आगे विचार करेगा। फिलहाल अदालत के पिछले अंतरिम आदेश के कारण नियमों के क्रियान्वयन पर रोक बनी हुई है। UGC को अब याचिकाकर्ताओं के साथ अपना जवाब साझा करना होगा। अगली सुनवाई में मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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