सूरजपुर में पिता की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश थामस एक्का ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी भुवन को दोषी ठहराया। मामला चेन्द्रा चौकी क्षेत्र के रैसरी गांव का है। अभियोजन के अनुसार मृतक खेमसाय अक्सर शराब के नशे में घर में विवाद करता था। इस वजह से उसका 19 वर्षीय बेटा भुवन उससे नाराज रहता था। इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ था। विवाद के दौरान भुवन ने टांगी से अपने पिता पर हमला कर दिया। हमले में खेमसाय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर भुवन को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना से जुड़े साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद भुवन को हत्या का दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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