तरनतारन में स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट राहुल ने पुलिस लाइन ग्राउंड और आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को नो-ड्रोन जोन घोषित किया है। यह प्रतिबंध 13 अगस्त 2026 से लागू हो गया है। आदेश 15 अगस्त को जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। पुलिस लाइन ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह में VVIP, अधिकारी, गणमान्य नागरिक, छात्र और आम लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। प्रशासन ने संभावित हवाई खतरे और सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई है। आदेश BNSS 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह कार्रवाई तरनतारन के SSP की सिफारिश के आधार पर की गई है। सुरक्षा बलों और पंजाब पुलिस के आधिकारिक ड्रोन को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को ड्रोन से कवरेज के लिए SSP से पहले लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति निजी या व्यावसायिक ड्रोन उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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