सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने बिना अनुमति रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, एडिट या मोनेटाइज करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह रोक समाचार रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होगी। मीडिया को अदालत की कार्यवाही से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने की अनुमति जारी रहेगी। कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर बनाए गए नियमों और व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी है। इसके लिए हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के उपयोग से जुड़े पहलुओं की समीक्षा कर रहा है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्डिंग के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित व्यवस्था जरूरी है। इस आदेश से न्यायिक कार्यवाही के डिजिटल प्रसारण को लेकर नियम और स्पष्ट होने की उम्मीद है। मामले पर आगे की सुनवाई में अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
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