दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि किसी मामले की जांच NIA को सौंपने का फैसला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद भवन की ओर मार्च के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन की जांच NIA से कराने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी को लेकर केंद्र सरकार की भूमिका को स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है। याचिकाकर्ता की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। मामले में प्रदर्शन से जुड़े तथ्यों और कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद NIA जांच की मांग पर विराम लग गया है। प्रदर्शन को लेकर पहले से राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है। अदालत ने अपने आदेश में जांच प्रक्रिया से जुड़े अधिकारों की सीमा को रेखांकित किया।
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