उपभोक्ता आयोग ने जम्मू-कश्मीर बैंक और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ फैसला सुनाया है। मामला कर्जदार की मृत्यु के बाद लोन बीमा प्रीमियम वापस करने से जुड़ा था। बैंक की इस कार्रवाई से मृतक के परिवार को बीमा लाभ नहीं मिल सका था। आयोग ने इसे अनुचित सेवा व्यवहार माना है। आदेश में बैंक और बीमा कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा परिवार को मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा देने को भी कहा गया है। आयोग ने मामले से जुड़े खर्चों की भरपाई का आदेश भी दिया है। फैसले में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। मृतक के परिवार ने बीमा लाभ से वंचित किए जाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग के आदेश के बाद परिवार को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
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