पुणे की एक अदालत ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। दोनों आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनकी हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ाते हुए 29 जुलाई तक जेल में रखने का आदेश दिया। चेतन चौधरी के वकील ने उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की थी। अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने पुलिस कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच जारी है। पुलिस और जांच एजेंसियां आरोपों की पड़ताल कर रही हैं। अदालत आगे की सुनवाई में मामले की प्रगति पर विचार करेगी। आरोपियों की कानूनी प्रक्रिया के तहत अगली कार्रवाई जारी रहेगी।
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