हाईकोर्ट ने DSP भर्ती से जुड़े वरिष्ठता विवाद पर राज्य सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। अदालत ने सरकार को 28 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला DSP पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता तय करने से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठता निर्धारण की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से संबंधित नियमों और फैसलों की जानकारी मांगी। सरकार को विवाद के समाधान के लिए अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की गई है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं। वरिष्ठता विवाद का असर कई नियुक्त अधिकारियों पर पड़ सकता है। अब सभी की नजर सरकार के जवाब और आगे की न्यायिक कार्रवाई पर है।
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