सरगुजा जिले के पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत ने एक सनसनीखेज हत्याकांड में सीएएफ (CAF) जवान मनीष तिर्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने एक माह पूर्व की गई लव मैरिज के बाद अपनी पत्नी दिव्या गुलाब कुजूर की गला दबाकर और पानी में डुबोकर हत्या कर दी थी और शव को नदी के पत्थरों के बीच छिपा दिया था। आरोपी ने स्वयं पुलिस में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ताकि वह शक से बच सके। हालांकि, पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल (CDR), लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज जैसे तकनीकी व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश किया। अदालत ने इन साक्ष्यों को ही दोषसिद्धि का मुख्य आधार मानते हुए जवान को दोषी करार दिया है।
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