पटना तहसील प्रशासन ने क्षेत्र के सभी भू-स्वामियों के लिए एग्रीस्टैक पंजीयन को अनिवार्य कर दिया है। तहसीलदार प्रतीक जायसवाल ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम पर किसी भी गांव में भूमि दर्ज है, उन्हें जल्द से जल्द पंजीयन कराना होगा। प्रशासन के अनुसार भविष्य में भूमि से जुड़ी विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एग्रीस्टैक पंजीयन के आधार पर ही दिया जाएगा। इसलिए सभी पात्र नागरिकों से समय पर पंजीकरण पूरा करने की अपील की गई है। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और भूमि से संबंधित दस्तावेज जैसे खसरा, बी-1 आदि आवश्यक होंगे। यह सुविधा निकटतम लोक सेवा केंद्र और धान खरीदी केंद्रों में उपलब्ध कराई गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए पटना बाजार क्षेत्र में मुनादी भी कराई गई है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाना है। प्रशासन ने नागरिकों से किसी भी असुविधा से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा में पंजीयन कराने को कहा है। इस कदम से भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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