बालोद| जिले के 1587 सरकारी व निजी स्कूलों के 500 मीटर दायरा क्षेत्र को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया हैं। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य शासन ने शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे को ड्रग-फ्री जोन घोषित करने आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेश के अनुसार अब विद्यालय परिसरों में छात्रों के लिए स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। स्वैच्छिक चिकित्सकीय जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर चिन्हित छात्रों की काउंसिलिंग कर उन्हें पुनर्वास सेवाओं से जोड़ा जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस पहल का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि समय रहते विद्यार्थियों को नशे की लत से बचाना है।
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