महासमुंद जिले में परिवहन विभाग ने वाहन डीलर्स की मनमानी पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला परिवहन अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के तहत स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी डीलर ट्रेड सर्टिफिकेट के नियमों का सख्ती से पालन करें। नियमानुसार, ट्रेड सर्टिफिकेट केवल शोरूम के पंजीकृत पते के लिए ही जारी होता है। यदि कोई डीलर अपने अधिकृत शोरूम के अलावा किसी अन्य स्थान से वाहनों की बिक्री करता पाया जाता है, तो न केवल संबंधित वाहन जब्त किए जाएंगे, बल्कि डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाएगा। विभाग ने डीलर्स को चेतावनी दी है कि बिना वैध सर्टिफिकेट के वाहनों की बिक्री पूरी तरह गैर-कानूनी है। यह कार्रवाई ग्राहकों की सुरक्षा और सरकारी नियमों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। सभी डीलर्स को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यस्थल पर नियमों का पालन करें ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जा सके।
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