छत्तीसगढ़ के हजारों एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए एक बेहद सुखद खबर सामने आई है। राज्य में लंबे समय से चले आ रहे पेंशन विवाद पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर रिट अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पूर्व में सिंगल बेंच द्वारा दिया गया निर्णय बिल्कुल सही था। कोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच ने राज्य सरकार की नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। इसके बजाय, न्यायालय ने सरकार को एक ‘आदर्श नियोक्ता’ की भूमिका निभाने का निर्देश दिया था। सरकार को मामले पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान किया गया था। इस फैसले से शिक्षकों में पेंशन मिलने की नई उम्मीद जगी है। यह निर्णय राज्य के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप मामले का समाधान करना होगा। इस कदम से हजारों परिवारों को भविष्य में पेंशन का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
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