दिल्ली हाईकोर्ट ने NEET (UG) 2026 री-एग्जाम से पहले भारत में टेलीग्राम सेवाओं पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। अदालत ने केंद्र सरकार के इस कदम को उचित और आवश्यक बताया है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आपात स्थिति में की गई थी। सरकार का कहना था कि परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी और पेपर लीक जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। कोर्ट ने माना कि सरकार ने इससे पहले अन्य विकल्पों पर भी विचार किया था। टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना प्राथमिकता है। यह निर्णय परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल टेलीग्राम पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियमन और साइबर सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है।
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