दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार द्वारा इस मामले में सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। कोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध उचित कारणों और परिस्थितियों के आधार पर लगाया गया था। यह मामला पेपर लीक और साइबर ठगी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। अदालत ने माना कि ऐसी स्थितियों में सरकार को आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिबंध हटाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। इस फैसले को साइबर सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की शुचिता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक हित में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। निर्णय के बाद फिलहाल टेलीग्राम पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियमन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा का विषय बन गया है।
Source: Source