सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। यह नीति कक्षा 9 के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने वाली है। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई अन्य समान याचिकाओं के साथ की जाएगी। कोर्ट ने फिलहाल नीति पर कोई रोक या सुरक्षा देने से मना कर दिया है। नई नीति के तहत छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी। इसमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होना अनिवार्य है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बताई गई है। याचिकाकर्ताओं ने नीति को लेकर आपत्तियां जताई थीं। मामले पर आगे की सुनवाई में विस्तृत विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल नीति लागू रहने की स्थिति बनी हुई है।
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