उपभोक्ता आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा झटका दिया है। खदान में काम के दौरान जली एक एक्सावेटर मशीन का क्लेम रोकने पर कंपनी को यह जुर्माना भुगतना पड़ा है। आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह परिवादी एके शर्मा को कुल 28 लाख रुपये का भुगतान करे। यह पूरी राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चुकानी होगी। अदालत ने भुगतान के लिए 45 दिनों की समय सीमा तय की है। वर्ष 2021 में परिवादी की मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। बीमा कंपनी ने तकनीकी आधार पर इस क्लेम को खारिज कर दिया था। इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली थी। आयोग ने सुनवाई के दौरान कंपनी की दलीलों को अपर्याप्त माना। फैसले में सेवा में कमी को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। यह आदेश बीमा कंपनियों के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि तय समय में भुगतान न होने पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष को अब लंबे इंतजार के बाद राहत मिलने की उम्मीद है।
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