छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। नए नियम के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिए अब ओटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। लाभार्थियों को केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य राशन वितरण प्रक्रिया को सरल और अधिक सुविधाजनक बनाना है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने सभी जिलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों को नई व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। राशन दुकान संचालकों को भी नए नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट के रेडक्रास सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी राशन दुकान संचालकों को नई प्रक्रिया समझाई गई। सरकार का मानना है कि इससे लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने में होने वाली परेशानियां कम होंगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राशन वितरण प्रणाली और अधिक सुगम बनने की उम्मीद है।
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